प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)
पीएमजेजेबीवाईएक सरल और कम लागत वाली जीवन बीमा योजना है, जो अप्रत्याशित परिस्थितियों में परिवार को सुरक्षित रखने में मदद करती है।
सरकार समर्थित जीवन बीमा योजना
सिर्फ रू. 436 का वार्षिक प्रीमियम
योग्य ग्राहकों के लिए रू. 2 लाख का बीमा कवर
आपके टीएमबी खाता के माध्यम से सरल ऑटो-डेबिट नामांकन
ओवरव्यू
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक जीवन बीमा योजना है, जिसका उद्देश्य व्यक्तियों और उनके परिवारों को किफायती वित्तीय सुरक्षा देना है।
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उत्पाद हाइलाइट्स
पीएमजेजेबीवाई का लक्ष्य सरल और सस्ती जीवन बीमा सुविधा देना है, ताकि अप्रत्याशित घटनाओं की स्थिति में परिवार को सुरक्षा मिल सके। यह योजना वार्षिक नवीनीकरण और निश्चित लाभ संरचना के साथ आती है, जो कम लागत में ज़रूरी सुरक्षा चाहनेवाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है।
विशेषताएं और लाभ
इस योजना के तहत, बीमित व्यक्ति को पॉलिसी अवधि के दौरान रू. 2 लाख का जीवन बीमा कवर मिलता है, जो उसकी मृत्यु होने पर नामित व्यक्ति (नॉमिनी) को दिया जाता है। ₹436 का वार्षिक प्रीमियम स्वतः डेबिट होता जाता है, जिससे नवीनीकरण बिना किसी परेशानी के हो जाता है।
पात्रता
तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक में बचत खाता रखने वाले 18 से 50 वर्ष की आयु के व्यक्ति पीएमजेजेबीवाई में नामांकन कर सकते हैं। आवेदकों को वार्षिक प्रीमियम के स्वतः डेबिट के लिए सहमति देनी होगी और योजना की स्वास्थ्य घोषणा ज़रूरतों का पालन करना होगा।
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जोखिम कवरेज की शर्तें
| . व्यक्ति को प्रत्येक वर्ष यह योजना चुननी होगी या वह इसे जारी रखने का दीर्घकालिक विकल्प भी चुन सकता है, ऐसी स्थिति में प्रत्येक वर्ष प्रीमियम की राशि उसके खाते से बैंक द्वारा स्वतः डेबिट कर ली जाएगी। |
| . इस योजना के लिए किसी चिकित्सीय परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। केवल अच्छी सेहत की एक साधारण घोषणा पर्याप्त होगी। |
| . खाते से प्रीमियम राशि के डेबिट होते ही बीमा कवर (दुर्घटनाजन्य मृत्यु कवर) तुरंत आरंभ हो जाता है। दुर्घटना के अलावा किसी अन्य कारण से मृत्यु होने पर 30 दिनों की प्रतीक्षा अवधि (लियन क्लॉज़) लागू होगी। इस अवधि के दौरान प्राकृतिक मृत्यु होने पर दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। |
| . सरल भुगतान प्रक्रिया: प्रीमियम की राशि ग्राहक के खाते से डेबिट की जा सकती है और रिन्यूअल के लिए स्थायी निर्देश (स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन) दिए जा सकते हैं। |
| . इस योजना में आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत आयकर लाभ मिलता है। |
| . नॉमिनेशन करना अनिवार्य है। |
| . दावा निपटान की प्रक्रिया सरल है। |
| . यह बीमा कवर एलआईसी की समूह बीमा योजना के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। |
| . चूँकि बैंक मास्टर पॉलिसीधारक है, इसलिए सब्सक्राइबर्स को अलग से बीमा पॉलिसी जारी नहीं की जा सकती। इसके बजाय उन्हें पावती पर्ची-सह-बीमा प्रमाणपत्र दिया जा सकता है। |
दिशानिर्देश
| इन महीनों के दौरान नामांकन | कुल प्रीमियम (₹ में) |
|---|---|
| सितंबर, अक्टूबर और नवंबर | 342 |
| दिसंबर, जनवरी और फरवरी | 228 |
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