प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)

पीएमएसबीवाई एक किफायती दुर्घटना बीमा योजना है, जिसमें आपके टीएमबीबचत खाता के माध्यम से आसान नामांकन और स्वचालित नवीनीकरण की सुविधा मिलती है।

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सरकार समर्थित दुर्घटना बीमा योजना

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सिर्फ रू. 20 का वार्षिक प्रीमियम

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योजना के नियमों के अनुसार रू. 2 लाख तक का कवर

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आसान स्वतः डेबिट नामांकन और नवीनीकरण

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ओवरव्यू

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक दुर्घटना बीमा योजना है, जिसका उद्देश्य कम लागत पर वित्तीय सुरक्षा देना है। 

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उत्पाद हाइलाइट्स

यह योजना दुर्घटना की प्रकृति के अनुसार, जैसा कि योजना के दिशानिर्देशों में उल्लिखित है, आकस्मिक मृत्यु या विकलांगता पर रू.2 लाख तक का बीमा कवर देती है। प्रीमियम राशि ग्राहक के टीएमबी बचत खाता से हर साल स्वतः डेबिट हो= जाती है, जिससे बिना रुकावट सुरक्षा बनी रहती है।

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विशेषताएं और लाभ

इस योजना के तहत, दुर्घटना मृत्यु या विकलांगता होने पर, योजना की निर्धारित लाभ संरचना के अनुसार वित्तीय सहायता दी जाती है। रू.20 का वार्षिक प्रीमियम इस योजना को किफायती बनाता है, जिससे यह कम लागत में अनिवार्यतः दुर्घटना बीमा चाहनेवाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है।

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पात्रता

यह योजना 18 से 70 वर्ष की आयु के उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, जिनका तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक में बचत खाता है। नामांकन के लिए ग्राहक को वार्षिक प्रीमियम के स्वतः डेबिट के लिए सहमति देनी होगी।

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रिस्क कवरेज की शर्तें

. व्यक्ति को हर साल इस स्कीम को चुनना होगा या फिर वह इसे जारी रखने का लॉन्ग-टर्म विकल्प भी चुन सकता है, जिसमें बैंक उसके अकाउंट से हर साल अपने-आप पैसे काट लेगा।
. अकाउंट से प्रीमियम कटते ही इंश्योरेंस कवर शुरू हो जाता है।
. आसान पेमेंट का तरीका: कस्टमर के अकाउंट से प्रीमियम काटा जा सकता है और रिन्यूअल के लिए स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं।
. नॉमिनेशन की सुविधा ज़रूरी है।
. क्लेम सेटलमेंट की आसान प्रक्रिया।
. इंश्योरेंस कवर UIIC की ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के तहत दिया जाता है।
. चूंकि बैंक मास्टर पॉलिसी होल्डर है, इसलिए सब्सक्राइबर्स को अलग से पॉलिसी नहीं दी जा सकती है। एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप-सह-इंश्योरेंस सर्टिफिकेट के रूप में एक्नॉलेजमेंट दिया जा सकता है।
. रीजनल हेड, तिरुवनंतपुरम रीजन

दस्तावेज़ और डाउनलोड

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रिस्क कवरेज की शर्तें

क्रम संख्याफ़ाइल का नामफ़ाइल का प्रकारकार्रवाई
1बैंकों के लिए पीएमएसबीवाई की चेकलिस्ट

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2पीएमएसबीवाई के लिए दावा एवं विमुक्ति (डिस्चार्ज) प्रपत्र

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3पीएमएसबीवाई दावा प्रक्रिया

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4पीएमएसबीवाई नामांकन प्रपत्र

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5पीएमएसबीवाई के संशोधित नियम (01.06.2022 से लागू)

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों

पात्रता, लाभ और सुविधाओं के बारे में सबसे आम सवालों के जवाब पाएं
TMB रॉयल सेविंग्स बैंक अकाउंट की खासियतें

पीएमएसबीवाई, सरकार समर्थित एक दुर्घटना बीमा योजना है, जो आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता के लिए बीमा कवर प्रदान करती है।

पीएमएसबीवाई, सरकार समर्थित एक दुर्घटना बीमा योजना है, जो आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता के लिए बीमा कवर प्रदान करती है।
पात्र व्यक्ति, जिनके पास बचत बैंक खाता है, इस योजना में नामांकन कर सकते हैं।

पात्र व्यक्ति, जिनके पास बचत बैंक खाता है, इस योजना में नामांकन कर सकते हैं।
प्रीमियम राशि हर वर्ष बैंक खाते से स्वतः डेबिट के माध्यम से ली जाती है।

प्रीमियम राशि हर वर्ष बैंक खाते से स्वतः डेबिट के माध्यम से ली जाती है।
यह योजना निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार आकस्मिक मृत्यु और कुछ विशेष प्रकार की विकलांगता को कवर करती है।

यह योजना निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार आकस्मिक मृत्यु और कुछ विशेष प्रकार की विकलांगता को कवर करती है।
हाँ, यह योजना पात्रता के अनुसार हर वर्ष नवीकरणीय होती है।

हाँ, यह योजना पात्रता के अनुसार हर वर्ष नवीकरणीय होती है।
पीएमएसबीवाई, सरकार समर्थित एक दुर्घटना बीमा योजना है, जो आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता के लिए बीमा कवर प्रदान करती है।

पीएमएसबीवाई, सरकार समर्थित एक दुर्घटना बीमा योजना है, जो आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता के लिए बीमा कवर प्रदान करती है।
पात्र व्यक्ति, जिनके पास बचत बैंक खाता है, इस योजना में नामांकन कर सकते हैं।

पात्र व्यक्ति, जिनके पास बचत बैंक खाता है, इस योजना में नामांकन कर सकते हैं।
प्रीमियम राशि हर वर्ष बैंक खाते से स्वतः डेबिट के माध्यम से ली जाती है।

प्रीमियम राशि हर वर्ष बैंक खाते से स्वतः डेबिट के माध्यम से ली जाती है।
यह योजना निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार आकस्मिक मृत्यु और कुछ विशेष प्रकार की विकलांगता को कवर करती है।

यह योजना निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार आकस्मिक मृत्यु और कुछ विशेष प्रकार की विकलांगता को कवर करती है।
हाँ, यह योजना पात्रता के अनुसार हर वर्ष नवीकरणीय होती है।

हाँ, यह योजना पात्रता के अनुसार हर वर्ष नवीकरणीय होती है।