ओवरव्यू

भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने आईआरडीएआई विनियम, 2015 के अंतर्गत जारी अपने दिशानिर्देशों के माध्यम से बैंकों को बीमा व्यवसाय में प्रवेश की अनुमति प्रदान की है। आईआरडीएआई विनियम, 2015 के अनुसार, हमारा बैंक पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या: CA0204 के माध्यम से कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में पंजीकृत है। हमारा बैंक निम्नलिखित गैर-जीवन बीमा कंपनियों के कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में कार्य करता है।

  • मेसर्स यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
  • मेसर्स चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
  • मेसर्स ज्यूरिख कोटक जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

उपरोक्त बीमा कंपनियों द्वारा दी जा रही गैर-जीवन बीमा पॉलिसियों के विपणन एवं वितरण के उद्देश्य से।

प्रीमियम

  • शाखाएँ पॉलिसीधारकों से लागू प्रीमियम की राशि एकत्र करेंगी और उसे बीमा कंपनियों के खाते में जमा कर देंगी।
  • प्रीमियम के रूप में बीमित व्यक्ति से प्राप्त कोई भी राशि हमारे पास नहीं रखी जाएगी। उसे तुरंत बीमा कंपनियों के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
  • व्यवसाय के विपणन के दौरान हम बीमा कंपनियों द्वारा तय या बताई गई प्रीमियम दरों से अलग प्रीमियम दर एकतरफा नहीं बताएंगे।

पॉलिसी

  • हम बीमा कंपनियों के साथ समन्वय कर पॉलिसियाँ जारी करवाएँगे और उन्हें पॉलिसीधारकों को उपलब्ध कराएँगे।
  • पॉलिसीधारकों को सलाह दी जाती है कि ईमेल या हार्ड कॉपी मिलने पर तुरंत पॉलिसी की जाँच कर लें।
  • हम किसी भी त्रुटि या विसंगति को पहचानने में भी सहायता करेंगे, और आवश्यक सुधार के लिए तुरंत बीमा कंपनी से संपर्क करेंगे।
  • बीमा कंपनियों द्वारा जारी पॉलिसियों में हमारा बैंक किसी प्रकार का सुधार, परिवर्तन अथवा संशोधन नहीं करेगा।

दावा

  • दावे से संबंधित कोई भी सूचना प्राप्त होने पर हम उसे तुरंत बीमा कंपनियों को भेज देंगे ताकि दावे की प्रोसेसिंग और हैंडलिंग शुरू करने में आसानी हो।
  • दावों का निपटारा पूरी तरह से पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अनुसार किया जाएगा।
  • हम अपने पॉलिसीधारकों को पॉलिसी के अंतर्गत दावा प्रक्रिया के बारे में जानकारी देंगे, जिसमें हानि की तुरंत सूचना देना, दावा प्रपत्र और दावे को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ जमा करना, सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा करना और बीमा कंपनी या सर्वेयर/जांचकर्ताओं की अपेक्षाओं को पूरा करना शामिल है।
  • हम पॉलिसीधारकों को दावे के निपटारे में सहायता करने के लिए कोई शुल्क या पारिश्रमिक नहीं लेंगे।

शिकायत निवारण

  • हम अपने पॉलिसीधारकों से फ़ोन पर या लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक मेल और/या संचार के अन्य मान्य तरीकों से (इनमें से जैसी भी स्थिति हो) शिकायतें स्वीकार करते हैं।
  • पॉलिसीधारक अपनी शिकायतें या तो शाखा प्रबंधकों के पास उपलब्ध ""शिकायत पंजिका"" में दर्ज करा सकते हैं या शाखाओं में उपलब्ध ""शिकायत पेटिका"" में डाल सकते हैं।
  • हम पॉलिसीधारकों की शिकायतों की पावती देने के बाद, ऐसी शिकायत मिलने की तिथि से 14 दिनों के भीतर उनके समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

बीमा उत्पादों की पेशकश

हम बीमा कंपनी द्वारा पेशकश की जाने वाली निम्नलिखित बीमा पॉलिसियों का विपणन एवं वितरण कर रहे हैं- 
1. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड:

  • मानक अग्नि एवं विशेष जोखिम बीमा पॉलिसी
  • मोटर बीमा पॉलिसी
  • स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी - यूएनआई फैमिली मेडिकेयर पॉलिसी
  • यात्रा बीमा पॉलिसी
  • व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी
  • गृहस्वामी बीमा पॉलिसी
  • दुकानदार बीमा पॉलिसी
  • समुद्री बीमा पॉलिसी - समुद्री पोत (मरीन हल), समुद्री माल (मरीन कार्गो)
  • औद्योगिक बीमा पॉलिसी - क. ठेकेदार संयंत्र एवं मशीनरी पॉलिसी ख. औद्योगिक सर्व-जोखिम पॉलिसी ग. मशीनरी ब्रेकडाउनपॉलिसी
  • देयता (लायबिलिटी) बीमा पॉलिसी
  • अन्य विविध बीमा पॉलिसी।

2. चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड :

  • मानक अग्नि एवं विशेष जोखिम बीमा पॉलिसी
  • मोटर बीमा पॉलिसी
  • स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी - यूएनआई फैमिली मेडिकेयर पॉलिसी
  • यात्रा बीमा पॉलिसी
  • व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी
  • गृहस्वामी बीमा पॉलिसी
  • दुकानदार बीमा पॉलिसी
  • समुद्री बीमा पॉलिसी - समुद्री पोत (मरीन हल), समुद्री माल (मरीन कार्गो)
  • औद्योगिक बीमा पॉलिसी - क. ठेकेदार संयंत्र एवं मशीनरी पॉलिसी ख. औद्योगिक सर्व-जोखिम पॉलिसी ग. मशीनरी ब्रेकडाउनपॉलिसी
  • देयता (लायबिलिटी) बीमा पॉलिसी
  • अन्य विविध बीमा पॉलिसी।

3. मेसर्स ज्यूरिख कोटक जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड :

  • मानक अग्नि एवं विशेष जोखिम बीमा पॉलिसी
  • मोटर बीमा पॉलिसी
  • स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी - यूएनआई फैमिली मेडिकेयर पॉलिसी
  • यात्रा बीमा पॉलिसी
  • व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी
  • गृहस्वामी बीमा पॉलिसी
  • दुकानदार बीमा पॉलिसी
  • समुद्री बीमा पॉलिसी - समुद्री पोत (मरीन हल), समुद्री माल (मरीन कार्गो)
  • औद्योगिक बीमा पॉलिसी - क. ठेकेदार संयंत्र एवं मशीनरी पॉलिसी ख. औद्योगिक सर्व-जोखिम पॉलिसी ग. मशीनरी ब्रेकडाउनपॉलिसी
  • देयता (लायबिलिटी) बीमा पॉलिसी
  • अन्य विविध बीमा पॉलिसी।

 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों

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TMB रॉयल सेविंग्स बैंक अकाउंट की खासियतें

साधारण बीमा, स्वास्थ्य, संपत्ति, मोटर और अन्य परिसंपत्तियों जैसे गैर-जीवन जोखिमों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है।

साधारण बीमा, स्वास्थ्य, संपत्ति, मोटर और अन्य परिसंपत्तियों जैसे गैर-जीवन जोखिमों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है।
पात्र व्यक्ति और व्यवसाय, बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए साधारण बीमा उत्पादों का लाभ ले सकते हैं।

पात्र व्यक्ति और व्यवसाय, बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए साधारण बीमा उत्पादों का लाभ ले सकते हैं।
मोटर, स्वास्थ्य, संपत्ति और अन्य अनुमोदित बीमा उत्पादों की पॉलिसियाँ उपलब्ध हो सकती हैं।

मोटर, स्वास्थ्य, संपत्ति और अन्य अनुमोदित बीमा उत्पादों की पॉलिसियाँ उपलब्ध हो सकती हैं।
दावों संबंधित बीमा कंपनी द्वारा पॉलिसी की शर्तों के अनुसार संसाधित किए जाते हैं।

दावों संबंधित बीमा कंपनी द्वारा पॉलिसी की शर्तों के अनुसार संसाधित किए जाते हैं।
साधारण बीमा उत्पाद, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित होते हैं।

साधारण बीमा उत्पाद, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित होते हैं।
साधारण बीमा, स्वास्थ्य, संपत्ति, मोटर और अन्य परिसंपत्तियों जैसे गैर-जीवन जोखिमों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है।

साधारण बीमा, स्वास्थ्य, संपत्ति, मोटर और अन्य परिसंपत्तियों जैसे गैर-जीवन जोखिमों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है।
पात्र व्यक्ति और व्यवसाय, बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए साधारण बीमा उत्पादों का लाभ ले सकते हैं।

पात्र व्यक्ति और व्यवसाय, बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए साधारण बीमा उत्पादों का लाभ ले सकते हैं।
मोटर, स्वास्थ्य, संपत्ति और अन्य अनुमोदित बीमा उत्पादों की पॉलिसियाँ उपलब्ध हो सकती हैं।

मोटर, स्वास्थ्य, संपत्ति और अन्य अनुमोदित बीमा उत्पादों की पॉलिसियाँ उपलब्ध हो सकती हैं।
दावों संबंधित बीमा कंपनी द्वारा पॉलिसी की शर्तों के अनुसार संसाधित किए जाते हैं।

दावों संबंधित बीमा कंपनी द्वारा पॉलिसी की शर्तों के अनुसार संसाधित किए जाते हैं।
साधारण बीमा उत्पाद, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित होते हैं।

साधारण बीमा उत्पाद, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित होते हैं।